वर्तमान में भारतीय मार्किट में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं उनमे से Mutual Fund, शेयर मार्किट प्रमुख हैं।  PPF भी उन विकल्पों में से एक हैं। PPF एक सरकारी योजना होने के कारण पूर्ण रूप से सुरक्षित भी हैं। जोखिम भरे मार्किट से निजात पाने के लिए PPF अभी भी एक सर्वोत्तम विकल्प है। इस आर्टिकल के माध्यम से आपको PPF क्या हैं और उसकी सम्पूर्ण जानकारी दी जाएगी। 

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PPF Account क्या हैं 

PPF यानि पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड। एक आकर्षक ब्याज दर के साथ अच्छे रिटर्न्स  का लाभ लेने के लिए PPF Account खुलवाया जाता हैं। आप इसे बैंक या डाकघर में खुलवा सकते हैं।  इसमें आप अपनी जरुरत के हिसाब से पैसा जमा कर। 

PPF Account कौन खुलवा सकता हैं 

एक पीपीएफ खाता किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से और नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के नाम पर एक PPF Account नहीं खोला जा सकता है।  इसके अलावा, एक जॉइंट अकाउंट भी नहीं खोला जा सकता है। 

निवेश की सीमा 

PPF Account आप मात्र 100 रुपये से भी खोल खोल सकते हैं। आपको अपने PPF Account को चालू रखने और उस पर लगातार ब्याज कमाने  के लिए हर साल 500 रुपये जमा कराने होंगे। आप एक साल में कितनी भी बार पैसा जमा करवा सकते हैं। अधिकतम आप 150000 अपने खाते में जमा करवा सकते है। 

PPF Account पर ब्याज 

PPF खाते पर ब्याज हर तिमाही पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता हैं। वर्तमान में PPF खाते पर ब्याज की दर 7.1% हैं।   

मुख्य Features

  • PPF Account पर नॉमिनी की सुविधा भी दी गई हैं। खाताधारक के नहीं रहने की स्थिति में पैसा नॉमिनी को मिलता हैं।  
  • एक PPF Account को एक डाकघर से दूसरे कार्यालय में या डाकघर से बैंक या किसी बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। 
  • इस खाते में जमा किये गए पैसे पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80(C) के तहत 150000 तक की छूट प्राप्त होती हैं। PPF को E-E-E केटेगरी में रखा जाता हैं। इसमें आपका निवेश , ब्याज और maturity सभी टैक्स फ्री होते हैं।       
  • यदि नाबालिग के PPF खाते में योगदान माता-पिता/अभिभावक की आय से है, तो भी उसके माता-पिता/अभिभावक धारा 80C के तहत टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। 
  • PPF खाते पर ऋण की सुविधा भी उपलब्ध हैं। PPF पर लोन PPF Account खुलवाने के तीसरे वित्त वर्ष से छठे वित्त वर्ष की समाप्ति तक उठाया जा सकता है।  
  • PPF खाते में ब्याज की गणना हर महीने की 5 तारीख और आखिरी तारीख के बीच के न्यूनतम बैलेंस पर की जाती हैं। इसलिए आपको ज्यादा ब्याज प्राप्त करने के लिए प्रत्येक महीने की 5 तारीख से पहले अपना योगदान या एकमुश्त रकम जमा कर देनी चाहिए।     
  • सामान्य मामलों में 15 साल से पहले एक PPF खाते को समयपूर्व बंद करने की अनुमति नहीं होती हैं। परन्तु, कुछ निर्दिष्ट आधारों जैसे उच्च शिक्षा आवश्यकताओं या चिकित्सा आपात स्थिति पर एक पीपीएफ खाता समयपूर्व बंद किया जा सकता है। इसके लिए खाता खोले 5 वर्ष हो जाना आवश्यक हैं। 

इस प्रकार आप अपना कुछ निवेश बिना जोखिम वाले PPF में कर सकते है।